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इंदौर

श्रावण मास यात्रा के चलते भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध

खंडवा श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही शुरू हो रही धार्मिक यात्राओं और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए खंडवा जिला प्रशासन ने सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के मद्देनजर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 11 जुलाई से प्रारंभ हो रही श्रावण मास की कावड़ यात्राओं के मद्देनजर खण्डवा-इन्दौर मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह मार्ग अत्यंत व्यस्त रहने से दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। अतः जन सुरक्षा, शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने हेतु यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
11 जुलाई 2025 से इन्दौर-इच्छापुर मार्ग पर मालवाहक भारी वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। बुरहानपुर की ओर से जिले में प्रवेश करने वाले भारी वाहन खण्डवा जिले के ग्राम देशग्राम से होते हुए एबी रोड तक पहुंच सकेंगे। इन्दौर से चलने वाले भारी वाहन तेजाजी नगर से डायवर्ड होकर मानपुर- खरगोन के रास्ते होते हुए ग्राम देशगांव में प्रवेश कर देशगांव के आगे मार्ग से बुरहानपुर तक पहुंच सकेंगे।
आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। इनमें दूध वाहन, दवा वाहन, अग्निशमन वाहन, विद्युत मण्डल के कार्य हेतु चलने वाले वाहन, एलपीजी/पेट्रोलियम पदार्थों के 20 किलो लीटर क्षमता तक के टैंकर तथा यात्री बसें शामिल हैं। यह आदेश 11 जुलाई 2025 से प्रभावशील होगा।

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