लोकायुक्त पुलिस की कार्यवाही , विद्युत विभाग के अधिकारी को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार
10 हजार की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

महानिदेशक लोकायुक्त श्री योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश पर इंदौर लोकायुक्त इकाई की ट्रेप कार्यवाही
आवेदक सूर्यकांत सोनोने पिता श्री राजेन्द्र राव
आरोपी- शैलेन्द्र पाटकर, जूनियर इंजीनियर, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड झॉनल कार्यालय सुभाष चौक इंदौर
रिश्वत राशि-
10,000/- रूपये,विवरण-
आवेदक ने विष्णु प्रसाद चौहान से उनके स्वामित्व के नलिया बाखल इंदौर स्थित गोडउन कमांक 101, 14, को किराये पर लिया था जिसमें आवेदक को स्टीम मशीन का व्यवसाय संचालित करने के लिए 10 किलोवाट विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता थी, जिसके लिए आरोपी द्वारा 40,000/-रू. शासकीय शुल्क के अलावा 10,000/- रू. अलग से रिश्वत की मांग की जा रही थी।
जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा दिनांक 06.08.2025 को पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की गई।
सत्यापन में शिकायत सही पाये जाने पर आज दिनांक 07.08.2025 को ट्रेप का आयोजन किया गया। आरोपी को आवेदक से रिश्वत राशि 10,000/-रू. लेते हुए रंगे हाथों ट्रेप किया गया।
आरोपी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा-7, के अंतर्गत कार्यवाही जारी है।
ट्रैपदल सदस्य-
निरीक्षक रेनू अग्रवाल, निरीक्षक श्री सचिन पटेरिया, , प्रधान आरक्षक प्रमोद यादव, आरक्षक आशीष आर्य, आरक्षक चेतन परिहार, आरक्षक राकेश मिश्रा, आरक्षक कमलेश परिहार शामिल हैं।




