प्रधान आरक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार, इंदौर लोकायुक्त पुलिस की कार्यवाही
इंदौर जिले के सांवेर थाना क्षेत्र में की कार्यवाही
लोकायुक्त संभाग इंदौर की ट्रैप कार्रवाई
आवेदक*- मुकेश चौहान पिता श्री नारायण चौहान. (48 वर्ष) निवासी-ग्राम – उजालिया तह देपालपुर ज़िला इंदौर।
आरोपी – जयवंत यादव पिता श्री सुरेंद्र यादव उम्र 35 वर्ष प्रधान आरक्षक पुलिस थाना साँवेर ज़िला इंदौर।
इंदौर- आवेदक के अनुसार उसके पुत्र मनोज चौहान एवं अन्य के विरुद्ध पुलिस थाना सांवेर में अपराध क्रमांक 588 /22 धारा 380 .457 IPC पंजीबद्ध किया गया था | उक्त अपराध में ज़मानत के लिए आवेदक थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक जयवंत सिंह यादव से मिला था आवेदक के पुत्र के साथ मारपीट न करने और जल्दी चालान लगाने के एवज़ में 10, हज़ार रुपये रिश्वत की माँग प्रधान आरक्षक द्वारा की गई जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में की गई। सत्यापन उपरांत शिकायत सही पाए जाने पर आज दिनांक 3.1.23 को थाना परिसर साँवेर,तहसील साँवेर में आरोपी प्रधान आरक्षक को आवेदक द्वारा रिश्वत राशि ₹5,000 देने पर आरोपी द्वारा किसी प्राइवेट व्यक्ति को आरोपी के एवज़ में राशि देने का आवेदक से बोले जाने पर, आरोपी प्रधान आरक्षक के विरुद्ध धारा 7 भ्रनिअ के प्रकरण दर्ज किया जाकर वैधानिक कार्यवाही की गई है।