इंदौर में डीजे और लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती
कलेक्टर आशीष सिंह ने जारी किए धारा 163 के तहत आदेश
जुलूस या आयोजन में मीडियम साइज के अधिकतम दो डी जे बॉक्स या लाउड स्पीकर की अनुमति
डी जे बॉक्स और लाउड स्पीकर किराए पर देने वालों पर भी सख्ती
रात दस से सुबह 6 बजे तक डी जे और लाउड स्पीकर का उपयोग रहेगा प्रतिबंधित
सक्षम प्राधिकारी की अनुमति बगैर लाउड स्पीकर और डी जे का उपयोग प्रतिबंधित
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी वैधानिक कार्रवाई