
महानिदेशक विपुस्था,लोकायुक्त भोपाल योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश पर लोकायुक्त इकाई इंदौर द्वारा रिश्वत मांगने पर पटवारी के विरुद्ध FIR दर्ज–
आवदेक– लखन पाटनी पिता रामलाल जी पाटनी,
आरोपी :- सुनील परमार, पद — पटवारी हल्का क्रमांक 39, देवराखेड़ी हल्का,तहसील देपालपुर जिला इंदौर
रिश्वत मांग राशि- 7,000/- रू०
विवरन —आवेदक लखन पाटनी निवासी खंडवा नाका इंदौर ने पुलिस अधीक्षक, विपुस्था लोकायुक्त इंदौर श्री राजेश सहाय को आवेदन प्रस्तुत किया है कि मेरी ग्राम देवराखेड़ी, देपालपुर में कृषि भूमि है जो सीमांकन कार्य अप्रेल में हो चुका है। सीमांकन कार्य के पूर्व से ही पटवारी सुनील परमार द्वारा रिश्वत की मांग की थी जो मेरे पास राशि की व्यवस्था नहीं होने से तब नहीं दे पाया था। उसने घर आकर डराना धमकाना शुरू कर दिया और मेरे नहीं मिलने पर पत्नी से मुझे फोन लगवाकर रिश्वत की मांग की। आवेदक ने फोन पर पटवारी से बात की तो उसने फोन पर ही बातचीत में 7000/- रूपए रिश्वत मांगी।यह मांग आवेदक ने फोन में मेमोरी कार्ड लगाकर रिकॉर्ड कर ली। आवेदक ने पटवारी सुनील परमार से फोन पर हुई बातचीत,जो मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कर ली थी, वह जांचकर्ता उप पुलिस अधीक्षक सुनील तालान को प्रस्तुत की। इस रिकॉर्डिंग पर से 7000/-रूपये की रिश्वत की मांग स्पष्ट होना पाई गई है। इस पर साक्ष्य के आधार पर धारा 7 p.c.act 1988 संशोधन 2018 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया जाकर विवेचना में लिया है।