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धोखाधड़ी मामला: किरीट सोमैया और उनके बेटे को राहत, बॉम्बे HC ने अंतरिम अग्रिम जमानत 14 जून तक बढ़ाई

बॉम्बे हाईकोर्ट से भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने INS विक्रांत धोखाधड़ी मामले में किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया की अंतरिम अग्रिम जमानत राहत 14 जून तक के लिए बढ़ा दी है। समाचार एजेंसी एएनआई ने इस बात की जानकारी दी है।

एक पूर्व सैनिक की शिकायत पर, ट्रॉम्बे पुलिस ने आईएनएस विक्रांत को कबाड़ में जाने से बचाने और उसे संग्रहालय में बदलने के लिए क्राउडफंडिंग (लोगों से पैसा जमा करना) के माध्यम से एकत्र किए गए लगभग 57 करोड़ रुपये कथित रूप से गबन करने के लिए सात अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की थी। बंबई उच्च न्यायालय ने 13 अप्रैल को किरीट सोमैया को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे दिया था। न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एकल पीठ ने किरीट सोमैया को मामले में पुलिस की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था और उनसे 18 अप्रैल से चार दिन तक सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे के बीच मामले में जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने को कहा था।

57 करोड़ रुपये गबन का आरोप
किरीट सोमैया ने कहा था कि, “CM उद्धव ठाकरे ने शिवसेना नेता संजय राउत के जरिए सेवा से बाहर हो चुके नौसेना पोत विक्रांत के संरक्षण के नाम पर 57 करोड़ रुपये का गबन करने का मुझपर आरोप लगाया है। मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में 57 पैसे तक का गबन या अवैध तौर पर दुरुपयोग नहीं किया है, लेकिन अब मुझपर शिवसेना झूठा आरोप लगा रही है।” ईओडल्ब्यू के अधिकारियों ने आईएनएस विक्रांत कोष गबन मामले में सोमैया से सोमवार को तीन घंटे तक पूछताछ की थी।

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