इंदौर – कावड़ यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इंदौर जिले में स्थित खंडवा रोड पर ट्रक एवं भार वाहनों के आवागमन को दिन में प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री पवन जैन ने आदेश जारी कर दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार इंदौर से खंडवा की ओर जाने वाले एवं खंडवा से इंदौर की ओर आने वाले ट्रक एवं भार वाहक वाहनो का सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
उक्त प्रतिबंध से दुग्ध वाहन, स्वास्थ्य सेवाओं में लगे नगर निगम के वाहन, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड, पानी के टैंकर, आर्मी के वाहन, विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन, एलपीजी- पेट्रोलियम पदार्थ के वाहन, कृषि उपज मंडी में सब्जी ले जाने वाले वाहन तथा यात्री बसें मुक्त रहेंगे। यह प्रतिबंध केवल भार वाहक वाहनों के लिए है। शेष हल्के वाहन जैसे कार, जीप तथा दो पहिया वाहन पूर्ववत यथावत चालू रहेंगे।