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इंदौर

31 मार्च तक वाहन कर बकाया पर 90 प्रतिशत छूट

अधिकृत सेंटर से स्क्रैप कराने पर मिलेगा बड़ा लाभ

इंदौर(एक्सप्रेस संदेश) – मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए मोटरयान कर एवं पेनाल्टी के बकाया भुगतान पर 90 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की है। यह छूट मध्य प्रदेश शासन, परिवहन विभाग, की अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त 2025 के तहत दी जा रही है। परिवहन विभाग द्वारा राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में मोटरयान कर बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अभियान भी शुरू किया जा रहा है। विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे इस एकमुश्त जमा योजना का लाभ उठाकर बकायादारों की सूची से नाम हटवाएं और स्क्रैपिंग के बाद नया वाहन खरीदने पर दोहरा लाभ प्राप्त करें।

एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि यह योजना विशेष रूप से उन वाहन स्वामियों के लिए फायदेमंद है, जिन पर लंबे समय से मोटरयान कर बकाया चला आ रहा है। योजना के माध्यम से न केवल भारी छूट मिल रही है, बल्कि पुराने और अनुपयोगी वाहनों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। कई वाहन स्वामी इस योजना का लाभ लेना शुरू कर चुके हैं। आग्रह किया गया है कि ऐसे सभी वाहन स्वामी जिनके वाहनों पर मोटरयान कर अथवा शास्ति बकाया है, वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं। इसके आदेश के अनुसार राज्य में पंजीकृत किसी भी प्रवर्ग और किसी भी आयु-सीमा के ऐसे मोटरयान, जिन पर मोटरयान कर और पेनाल्टी शास्ति की राशि बकाया है, यदि उन्हें मध्य प्रदेश की किसी प्राधिकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) के माध्यम से स्क्रैप कराया जाता है और 31 मार्च 2026 तक एकमुश्त भुगतान किया जाता है, तो बकाया राशि पर 90 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही वाहन स्क्रैप कराने पर प्राप्त Certificate of Deposit सीओडी के आधार पर यदि नया वाहन खरीदा जाता है और उसका पंजीयन कराया जाता है, तो देय मोटरयान कर एवं शुल्क में भी छूट का लाभ लिया जा सकेगा।

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